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CG- शराब घोटाले में अनवर ढेबर को मिली राहत, हाईकोर्ट ने इस आधार पर दी जमानत

छत्तीसगढ़ 14 जून 2024। शराब घोटाला के आरोपी अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है। कोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्यगत कारणों की वजह से जमानत दी है। जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर ने लोअर कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। इससे पहले इस केस में सुप्रीम कोर्ट से अन्य आरोपियों को पहले से ही राहत मिल चुकी है।

याचिका में ढेबर ने इसी केस के अन्य आरोपियों को मिली राहत को आधार बनाया था। केस की सुनवाई के दौरान ढेबर के एडवोकेट ने यह भी तर्क दिया कि EOW ने जिन्हें आरोपी बनाया है, उन सभी को कोर्ट से राहत मिली हुई है। इसी आधार पर अनवर ढेबर को भी जमानत देने का आग्रह किया गया।

इस पर जस्टिस अरविन्द वर्मा ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। कोर्ट को बताया गया कि अनवर को किडनी की बीमारी है और उन्हें यूरिन करने में दिक्कत हो रही है। सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि ढेबर का इलाज चल रहा है, जिसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। जेल में गार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते इलाज नहीं हो पा रहा है।

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